नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने आज अपने फैसले में पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार किया है। न्यायलय ने साथ ही कहा कि दिवाली पर रात में 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जाएंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने फैसले में कम प्रदूषण वाले पटाखे ही जलाने की अनुमति देते हुए कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जा सकती है। पटाखों को केवल लाइसेंस पाए ट्रेडर्स ही बेच सकते हैं। गौरतलब है कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने इस मामले में 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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