नई दिल्ली, 06 अगस्त, (वीएनआई) जम्मू कश्मीर में लागू आर्टिकल 35 पर सर्वोच्च न्यायलय ने आज सुनवाई टाल दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 अगस्त के बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल को चुनौती देने वाली एक पीआईएल एक एनजीओ 'वी द सिटीजंस' की तरफ से दायर की गई थी। इस पीआईएल में इस आर्टिकल को राज्य से हटाने की मांग की गई है। गौरतलब है रविवार को भी घाटी में इसी धारा की वजह से हड़ताल की स्थिति थी। इस हड़ताल का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा था।
गौरतलब है जम्मू कश्मीर में लागू यह धारा यहां रहने वाले नागरिकों को और राज्य को खास दर्जा देती है। इस आर्टिकल के तहत यहां के नागरिकों को खास अधिकार भी मिले हुए हैं। इस आर्टिकल की वजह से जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों से आने वाले लोग यहां पर अचल सपंत्ति नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा ऐसे महिलाएं जिन्होंने दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति से शादी की है उन्हें भी संपत्ति में कोई हक नहीं दिया जाता है।
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