नई दिल्ली 1 अप्रैल (वीएनआई) बिहार में आज से देसी शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है.गौरतलब है कि बिहार राज्य मंत्रिपरिषद के प्रदेश में शराबबंदी को कल मंजूरी दिये जाने तथा इसको लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दिये जाने के बाद प्रदेश में शराबबंदी मध्य रात्रि से लागू हो गयी. बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2016 सर्वसम्मति से पारित कर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में शराबबंदी को मंजूरी दे दी गयी.पाबंदी के दौरान भारत में बनी विदेशी शराब शहरी सीमाओं में मौजूद 656 दुकानों पर मिलेंगी, लेकिन ग्रामीण इलाक़ों में ये नहीं मिलेंगी.
उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने चुनाव के दौरान अल्कोहल की बिक्री पूरी तरह बंद करने का वादा किया था.
इस कानून के आज मध्य रात्रि से लागू हो जाने पर प्रदेश में शराब के व्यापार, उत्पादन और इसे बेचने की अनुमति नहीं होगी जिसके बाद लोगों को शराब नहीं उपलब्ध हो पाएगा तथा इस कानून का उल्लंघन करने वाले को कडी सजा दी जाएगी।
इस कानून के तहत अन्य सजा के प्रावधानों के अतिरिक्त शहरी इलाकों में जहां भारत में बनी विदेशी शराब की बिक्री बिहार स्टेट बिवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिक्री की जाएगी। किसी के द्वारा विहित मात्रा में अधिक शराब का संग्रह, रखने या क्रय करने एवं अवैध उत्पादन एवं बिक्री करने पर आठ से दस साल तक के कारावास की सजा तथा एक से दस लाख रूपये के जुर्माने अदा करने होंगे होंगे।