नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, (वीएनआई) तमिलनाडु सरकार और एआईएडीएमके की ओर से दायर ओबीसी आरक्षण वाली याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की पीठ ने दायर याचिका में राज्य की नीट मेडिकल सीटों पर 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण लागू की गई मांग पर सुनवाई करते हुए इसे ख़ारिज कर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र द्वारा ऑल इंडिया कोटा के तहत वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में ओबीसी को 50 फीसदी आरक्षण की मंजूरी दी जाए।
गौरतलब है इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि इस साल 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण का विस्तार कर पाना असंभव है। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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