पुणे, 25 अक्टूबर, (वीएनआई) यूएपीए के आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी करते हुए कहा कि जल्द सुनवाई की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिए आदेश में कहा कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों से संबंधित शरजील इमाम की जमानत याचिका का तेजी से निपटारा किया जाए।अप्रैल 2022 से लंबित इमाम की जमानत याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका पर सुनवाई न करने का फैसला करते हुए कहा, हम अनुच्छेद 32 की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। इसे खारिज किया जाता है। वही, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि, इमाम की कानूनी टीम ने उनकी जमानत याचिका की सुनवाई में लंबे समय से देरी हो रही है। सात अलग-अलग बेंचों में 60 से अधिक बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने के बावजूद, इमाम की जमानत याचिका पर कोई निर्णय नहीं लिया है। गौरतलब है कि इमाम पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप हैं।
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