पास पोर्ट बनाना अब नही रहा पचड़े का काम-विवाह के बिना पैदा हुए बच्चे, अकेले मॉ बाप,बेसहारा बच्चो और साधु संतो सहित सभी के लिये हुए पास पोर्ट नियम सरल

By Shobhna Jain | Posted on 24th Dec 2016 | देश
altimg
नई दिल्ली, 23 दिसंबर (वीएनआई) सरकार ने अकेले मॉ बाप, बेसहारा अनाथ बच्चे, विवाह के बिना पैदा हुएबच्चे और साधु संतो सहित आम आदमी के लिये पासपोर्ट बनवाने के नियमों को काफी सरल कर दिया हैं.अब पास पोर्ट के लिये जन्म प्रमाण पत्र के लिये सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी नही काफी अन्य कागजात भी जन्म प्रमाण के तौर पर मान्य होंगे, अनाथ बच्चे जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि वाली मार्कशीट नहीं है वो अपने अनाथालय या संस्थान के लैटर पैड पर संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर के साथ जन्मतिथि दे सकते हैं.साधु-संन्यासी अब अपने गुरू का नाम अभिभावक के रूप में देकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उनके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसमें उनके अभिभावक के रूप में आध्यात्मिक गुरू का नाम हो. पहले के नियमों के तहत 26 जनवरी 1989 के बाद पैदा हुए लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता था. लेकिन सरकार ने इस नियम सहित कई और बदलाव कर नियमो को उदार बना दिया है. इसके अलावा अब पासपोर्ट बनवाने में मैरिज सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं होगी. अब जन्म प्रमाण पत्र के लिये सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही नही ये कागजात भी जन्म प्रमाण के तौर पर मान्य होंगे मसलन,ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और आखिरी शिक्षा का प्रमाण पत्र. के ये कागजात तभी मान्य होंगे जब शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से होगी. इसके अलावा पेन कार्ड जिसमें स्पष्ट तौर पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो,आधार कार्ड जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो ,ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो,वोटर आई डी कार्ड जिस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो,पॉलिसी, बॉन्ड्स और लाइफ इन्शोयरेंस जिन पर पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हो.इसके अलावा माइनर्स के पासपोर्ट अब माता या पिता में से किसी एक के ही कागजात के आधार पर बन जाएंगे.सरकारी कर्मचारी जो पहचान पत्र या अपने संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं ले पा रहे हैं वो आपात स्थिति में पासपोर्ट लेने के लिए स्वघोषित प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं. उन्हें ये घोषित करना होगा कि वो अपने संस्थान को पासपोर्ट आवेदन की जानकारी दे चुके हैं. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए ्कल कई नए नियम जारी किए हैं.विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ये सभी नियम डाल दिये गये हैभारत सरकार इन बदलावों को लागू करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी. साथ ही इन बदलावों की सूचना सभी पासपोर्ट कार्यालयों को दे दी गई है

Leave a Comment:
Name*
Email*
City*
Comment*
Captcha*     8 + 4 =

No comments found. Be a first comment here!

ताजा खबरें

Quote of the Day
Posted on 14th Nov 2024

Connect with Social

प्रचलित खबरें

© 2020 VNI News. All Rights Reserved. Designed & Developed by protocom india