नई दिल्ली, 02 जुलाई, (वीएनआई) एनजीटी ने राजधानी दिल्ली में आवासीय परिसर बनाने के नाम पर 16,500 पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही इस मामले में रोक लगा दी थी। दिल्ली उच्च न्यायलय में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई का भारी विरोध हो रहा है और लोगों ने इसके खिलाफ अभियान भी चलाया है। एनजीटी चेयरपर्सन जवाद रहीम की अगुवाई वाली बेंच ने एनबीसीसी और केंद्र सरकार से पुनर्विकास योजना के लिए प्रस्तावित पेड़ों के काटने की सही संख्या पर ट्रिब्यूनल को सूचित करने को कहा है। एनजीटी ने 19 जुलाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक भी लगा दी।
दिल्ली उच्च न्यायलय ने इससे पहले 25 जून को पेड़ काटे जाने के मामले पर रोक लगा दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। जबकि न्यायलय ने इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी और रीडिवेलपमेंट का काम कर रही एनबीसीसी के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े मंत्रालयों को भी नोटिस भेज जवाब मांगा था।
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