चेन्नई, 18 जुलाई, (वीएनआई) मद्रास उच्च न्यायालय ने योगगुरू रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा कोरोनिल को झटका देते हुए इस दवा के ट्रेडमार्क 'कोरोनिल' पर आपत्ति जताते हुए उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है बाबा रामदेव ने इस दवा को कोरोना वायरस के उपचार के रूप में पेश किया था। बाबा के कोरोनिल ट्रेडमार्क को लेकर चेन्नई की एक कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीँ मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सी वी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया।
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