नई दिल्ली, 25 अप्रैल, (वीएनआई) देशभर में कोरोना संकट के कारण जारी लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए कुछ शर्तें के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी थी। वहीं अब मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें,पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। लेकिन यहां बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। वहीं स्पष्टीकरण के अनुसार ये एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि शराब और अन्य सामान की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
No comments found. Be a first comment here!