नई दिल्ली, 25 जून, (वीएनआई) राजधानी दिल्ली में सरकारी आवास बनाने के नाम पर 16,500 पेड़ काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, और दिल्लीवासियों ने भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं इस मामले में दायर याचिका ने सुनवाई के दौरान पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
गौरतलब है एनबीसीसी साउथ दिल्ली के इलाकों में पुरानी इमारतों को तोड़कर बहुमंजिला इमारतें बना रही है जिसके लिए हजारों पेड़ों को काटा जाना है। दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके के अलावा, कस्तूरबा नगर, नेरोजी नगर, नेताजी नगर, त्यागराज नगर और मोहम्मद पुर में बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में आज पेड़ काटे जाने के मामले में आज सुनवाई हुई। जिसमे कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 जुलाई तक कोई भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीडब्ल्यूडी और रीडिवेलपमेंट का काम कर रही एनबीसीसी के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े मंत्रालयों को भी नोटिस भेजा था।
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