नई दिल्ली, 18 मई, (वीएनआई) देश में जारी कोरोना संकट के कारण केंद्र सरकार की ओर से जारी लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारों दी गई कुछ छूट के बाद दिल्ली सरकार ने भी अपनी नई गाइडलाइंस में कई छूट दिल्लीवालों को मिली है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 में जरूरी सामानों की दुकानों को पहले की तरह की छूट दी है। वहीं ऑर्ड ईवन फॉर्मूले पर शॉपिंग कॉमप्लेक्स खोलने की भी इजाजत दी है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। वहीँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्सी अनुमति होगी लेकिन एक कार में एक बार में केवल 2 यात्री ही चल सकते हैं। दिल्ली में कैब, बसें, ई-रिक्शा आदि सशर्त चलें।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे कहा बार्बर शॉप्स, स्पा और सैलून अभी बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घरों से बाहर निकलना पूरी तरह से बंद हैं। बहुत जरूरी काम होगा या कोई इमरजेंसी तभी निकल सकते हैं। जबकि मेट्रो, थियेटर, धार्मिक स्थल, पार्लर. शिक्षण संस्थान आदि दिल्ली में बंद रहेंगे। वहीं रेस्ट्रॉन्ट्स से केवल होम डिलिवरी की सुविधा होगा।
गौरतलब है केंद्र सरकार के जारी लॉकडाउन 4.0 में पूरे देश में मेट्रो रेल भी नहीं चलेगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल/ट्रेनिंग/कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे बढ़ावा दिया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी बंद रहेंगे।
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