श्रीनगर, 2 फरवरी (वीएनआई)| प्रशासन ने श्रीनगर और शोपियां जिलों में अलगाववादियों द्वारा आज आहूत विरोध मार्च के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया है। बीते कुछ दिनों में पांच नागरिकों की मौत के मद्देनजर अलगाववादियों ने विरोध मार्च का आह्वान किया है।
पुलिस का कहना है कि श्रीनगर में रैनवाड़ी, नौहट्टा, एम.आर.गंज, सफाकदल, खानयार, मैसूमा और क्रालखुद में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए शोपियां में प्रतिबंध लगाए हैं। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारुख और यासीन मलिक के नेतृत्व वाले अलगाववादी संगठन संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व (जेआरएल) ने लोगों को प्रति एकजुटता की भावना जाहिर करने के लिए शोपियां तक विरोध मार्च निकालने का आह्वान किया है। शोपियां जिले में हिसंक घटनाओं में पांच लोगों के मारे जाने के बाद मार्च आहूत किया गया है।
गनौपोरा गांव में 27 जनवरी को उग्र भीड़ द्वारा सेना के काफिले पर हमला किया गया था, जिसके बाद सेना की गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई थी।वहीं, 25 जनवरी को विस्फोट में घायल 10 वर्षीय बच्चे की गुरुवार को अस्पताल में मौत हो गई। 24 जनवरी को शैगाम गांव में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों की मुठभेड़ में एक और नागरिक की मौत हो गई थी। पुराने शहर क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में भी सुरक्षा बलों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है।
No comments found. Be a first comment here!