स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले रोकने को केंद्र सरकार लाई अध्यादेश

By Shobhna Jain | Posted on 22nd Apr 2020 | देश
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नई दिल्ली, 22 अप्रैल, (वीएनआई) देशभर में कोरोना वायरस की जंग में लगे हुए स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले रोकने के लिए सरकार आज अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मी पर हमले का दोषी पाए जाने वाले को 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मेडिकल स्टाफ के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को रोकने के लिए सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है। जावड़ेकर ने आगे कहा है कि स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और उनको संरक्षण देने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। वहीँ अध्यादेश के अनुसार, मेडिकल टीम पर हमला करने पर 3 महीने से 5 साल की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर गंभीर नुकसान हुआ है तो 6 महीने से 7 साल की सजा का प्रावधान और जुर्माना 1लाख से 5 लाख रुपए है।


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