मुंबई, 13 अगस्त, (वीएनआई) नेस्ले इंडिया की खाद्य वस्तु मैगी पर लगा प्रतिबंध बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज शर्तो के साथ हटाया।
उच्च न्यायालय के अनुसार दुबारा लेब टेस्ट करवाने के बाद ही मैगी की बाजार में वापसी होगी। मैगी के 5 सैंपल की जाँच न्यायलय द्वारा निर्धारित तीन लेब में करवानी होगी, अगर जाँच में लेड कम मिला तो उसे बिक्री की इजाजत मिलेगी। जाँच प्रक्रिया पूरी होने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया है।