नई दिल्ली,१० नवंबर (वी एन आई)पॉच सौ और एक हजार के बड़े नोट बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका पर सुनवाई करना स्वीकार कर लिया है जिसपर अगले सप्ताह १५ नवंबर को सुनवाई होगी. इस मामले पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर कहा है कि शीर्ष अदालत इस मामले में बिना उसके पक्ष को सुने कोई अंतरिम फैसला न दे. अधिवक्ता संगम पॉडे द्वारा दायर इस याचिका में सरकार के गत ८-९ नवंबर के इस आशय के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की है.न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करना तो मंजूर कर लिया लेकिन मामले पर फौरी सुनवाई की अपील मंजूर नही की. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर सुनवाई १५ नवंबर को करने का फैसला दिया.
याचिका में कहा गया है कि अचानक लिए गए इस फैसले से आम लोगों को दिक्कत हो गई है और सरकार के इस फरमान से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिनके घर में शादी है. 9, 10, 11 नवंबर को देशभर में हजारों शादियां हैं, जो इस फैसले के चलते नहीं हो पाएंगी.
याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए यह फसलों से कमाई का वक्त है, लेकिन सरकार के आदेश के बाद वो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होने लगे हैं. कोर्ट इस सरकारी आदेश को रद्द करे ताकि आम लोग शादी-ब्याह, इलाज और शैक्षणिक खर्च का इंतजाम कर सकें.
गौरतलब है कि जन सुविधाये को ध्यान मे रखते हुए आज रात आठ बजे तक बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार 2.5 लाख रुपये तक जमा किए जाने पर कोई पूछताछ नहीं होगी लेकिन इससे ज्यादा पैसे जमा कराने वालों पर आयकर विभाग की नजर रहेगी.
बैंकों में जमा की जाने वाली ऐसी नगद राशि यदि घोषित आय से मेल नहीं खाती है तो उस पर कर राशि के अलावा 200 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जायेगा. बैंकों में 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच खातों में जमा होने वाली ढाई लाख रुपये से अधिक की नगद राशि पर सरकार की नजर रहेगी. वहीं सोने की खरीदारी और बड़े लेन-देन पर आयकर विभाग सतर्क है. खरीदारी पर पैन नंबर देना अनिवार्य होगा.वी एन आई