नई दिल्ली, 12 मई (वीएनआई)| सर्वोच्च न्यायालय में सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर 17 मई को सुनवाई होगी।
अधिसूचना के तहत सभी सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूलों में मध्याह्न् भोजन तथा दिव्यांग पेंशन सहित तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार आवश्यक हो गया है।
इस मौके पर हालांकि केंद्र सरकार ने याचिका पर सुनवाई का विरोध किया. सोलीसीटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि इस मामले में पहले की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि दो जजों की बेंच सिर्फ अंतरिम रोक पर सुनवाई करेगी.
याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने चीफ जस्टिस खेहर की बेंच में कहा कि 9 मई को सुप्रीम कोर्ट की ही दो जजों की बेंच ने कहा था कि इस मामले में याचिकाकर्ता चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर सकते हैं ताकि मामले में अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए बेंच बनाने की मांग कर सकते हैं.जस्टिस खेहर ने कहा कि वेकेशन बेंच 17 मई को सुनवाई करेगी.