नयी दिल्ली 22 नवंबर( वीएनआई) आप जब भी अपनी कार या बाइक से सफर कर रहे होते हैं, तो आपको साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेज रखने होते हैं. लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई व्यवस्था इस खातिर शुरू की है.
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 19 नवंबर को सभी राज्यों के परिवहन विभाग को एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें मंत्रालय ने कहा है कि अगर आम आदमी चाहे तो वह जरूरत पड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समेत गाड़ी के अन्य दस्तावेज की डिजिटल कॉपी दिखा सकता है.
सर्कुलर में कहा गया है कि जब पुलिस या अन्य किसी अधिकारी की तरफ से गाड़ी के कागजात मांगे जाते हैं, तो आम आदमी चाहे तो इन्हें डिजिटल फॉर्मेट में दिखा सकता है.
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