नई दिल्ली, 28 फरवरी (सुनील जैन,वीएनआई) गंगा की सफाई और स्वच्छ भारत अभियान मे आर्थिक योगदान देने वाले भारतीय और अनिवासी भारतीय दोनो को ही अब कर मे भी छूट मिल सकेगी
वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा आज पेश आम बजट में स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के बारे में एक अहम प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत स्वच्छ भारत कोष (निवासी और अनिवासी दोनों द्वारा) और स्वच्छ गंगा निधि (निवासी द्वारा) में दिए गए दान (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किए गए सीएसआर अंशदान को छोड़कर) आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत 100 फीसदी कटौती के पात्र होंगे।
बजट मे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा विद्यालय परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए ‘स्वच्छ भारत कोष’ की स्थापना की घोषणा की गई। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं में सुधार करने और गंगा नदी के संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयासों में जनसाधारण की भागीदारी को बढ़ाने के लिए समबद्ध अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। इस मे प्रस्ताव है कि स्वच्छ भारत कोष में किसी दाता द्वारा दिए गए दान और स्वच्छ गंगा निधि में घरेलू दाताओं द्वारा किए गए दान की कुल राशि पर कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-135 की उपधारा (5) अधीन निगमित सामाजिक दायित्व के लिए खर्च की गई कोई राशि दाता की कुल आय से कटौती के योग्य नहीं होगी। स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि के महत्व पर विचार करते हुए इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा निधि की आय को आयकर से छूट दी जा सके। ये संशोधन 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी होंगे। ्वी एन आई