इस्लामाबाद, 11 जनवरी, (वीएनआई) पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा अपनी कैद की सजा को निलंबित करने की दरख्वास्त पर सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की।
पूर्व प्रधानमंत्री शरीफ की अपील पर इस्लामाबाद उच्च न्यायलय ने सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अमीर फारुक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर की दो सदस्यीय पीठ भी गठित की। यही पीठ शरीफ की सजा को निलंबित करने की मांग संबंधी उनकी याचिका पर भी सुनवाई करेगी। गौरतलब है 24 दिसंबर, 2018 को एक जवाबदेही अदालत ने अल-अजीजिया भ्रष्टाार मामले में नवाज़ शरीफ को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी और उन पर जुर्माना भी लगाया था। इसी के साथ हाई प्रोफाइल पनामा पेपर्स स्कैंडल में शरीफ परिवार के खिलाफ तीन अदालत मामलों का समापन हुआ। नवाज़ शरीफ लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद की सजा काट रहे हैं। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।
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