ढाका, 1 दिसम्बर (वीएनआई)| भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरीं बंगला देश की की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को ढाका की एक अदालत ने देश द्रोह के आरोप मे 9 जनवरी से पहले पेश होने का आदेश दिया है।
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रोपोलिटन सेशन जजेस कोर्ट के न्यायाधीश हुसैन मुल्ला द्वारा जारी किए गए आदेश के साथ यह कहा गया कि अगर वह उस दिन अदालत के समक्ष पेश नहीं होती हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।तीन बार देश की प्रधान मंत्री रही खालिदा के वकील जैनुल अबेदीन मिस्बाह ने संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा के खिलाफ 1 दिसंबर को आरोप तय किए गए। जिसके तहत विस्फोटक नियंत्रण अधिनियम और विशेष शक्ति अधिनियम और एक देशद्रोह सहित नौ मामले शामिल हैं। मिस्बाह ने कहा, "वह इन मामलों के लिए अदालत के समक्ष आज प्रकट नहीं हो सकती थीं, क्यूंकि उन्हें किसी और अदालत में उपस्थित होना था।"
इस स्थिति में न्यायाधीश हुसैन ने खालिदा को 9 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया। खालिदा और उनके बड़े बेटे तारिक रहमान सहित पांच लोगों पर 2001-2006 के बीच अपने कार्यकाल के दौरान एक अनाथालय ट्रस्ट से 2 करोड़ से अधिक टका लेने का आरोप है। वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी निकाय ने खालिदा और तीन अन्य लोगों पर उनके दिवंगत पति और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के नाम पर जिया चैरिटेबल ट्रस्ट से 3.15 करोड़ टका लेने के लिए मुकदमा किया था।