जयपुर, 25 जुलाई (वीएनआई)| 18 साल पुराने काले हिरण और चिंकारा के शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया।
सलमान ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के समक्ष चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सलमान को दो अलग-अलग मामलों में एक साल और पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। इन मामलों में सुनवाई मई माह के अंतिम सप्ताह में ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने बताया, उच्च न्यायालय ने उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि सलमान पर दो अलग-अलग घटनाओं में काले हिरण तथा चिंकारा के शिकार का आरोप है। एक घटना जोधपुर के बाहरी इलाके भवाद में 26 सितंबर, 1998 की है, जबकि दूसरी घटना 28 सितंबर, 1998 में घोड़ा फार्म्स की है। उस वक्त फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी।