आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक

By VNI India | Posted on 25th Jun 2024 | राजनीति
दिल्ली उच्च न्यायालय

नई दिल्ली, 25 जून, (वीएनआई) दिल्ली में कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जिसपर आम आदमी पार्टी ने अपनी असहमति जाहिर की है।

आम आदमी पार्टी का कहना है, हम हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हैं। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस तरह से जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती, सुप्रीम कोर्ट भी कल ये बात कह चुका है।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके समक्ष रखी गई सामग्री की सराहना करने में विफल रही और आप नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट को एजेंसी को अपने मामले पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। गौरतलब है ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।



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