नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, (वीएनआई) दिल्ली में अगले माह से लागू हो रही ऑड-ईवन स्कीम पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अंतिम घोषणा की है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि ऑड-ईवन स्कीम 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लागू रहेगी। यह दिल्ली में आनेवाली बाहर की गाड़ियों पर भी लागू होगी। इस बार सीएनजी वाहनों को भी ऑड-ईवन के दायरे में रखा गया है। यह स्कीम रविवार को लागू नहीं होगी। यह हफ्ते में 6 दिन तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि स्कीम से महिलाओं, दिव्यांग के अलावा दोपहिया वाहनों को छूट दी गई है। वहीं इस स्कीम से कुछ वीआईपीज, आपातकालीन सेवा, महिलाओं, बच्चों एवं स्कूली बच्चों के वाहनों को छूट दी गई है। इसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों को ऑड-ईवन स्कीम से छूट दे दी गई है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इसके दायरे में रखा गया है। वहीं नियम का पालन न करने पर चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि पिछली बार यह फाइन 2 हजार रुपये था।
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