नई दिल्ली, 30 जुलाई, (वीएनआई) तीन तलाक को अपराध बनाने वाले वाला बिल आज राज्यसभा में भी पास हो गया। बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 84 वोट पड़े।
तीन तलाक़ बिल लोकसभा में 26 जुलाई को ही पास हो चुका है। वहीं दोनों सदनों में इस बिल के पास हो जाने के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये बिल देश में एक कानून के तौर पर स्थापित हो जाएगा।
गौरतलब है बिल के पास होने के बाद अगर कोई किसी महिला को तीन तलाक देता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इस बिल में इसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। वहीं राज्यसभा में तीन तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद गिर गया है। वहीं बीएसपी, पीडीपी, टीआरएस, जेडीयू, एआईएडीएमके और टीडीपी जैसे कई दलों के वोटिंग में हिस्सा ना लेने के चलते सरकार को यह बिल पास कराने में आसानी हुई।
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