लखनऊ, 20 अगस्त, (वीएनआई) सर्वोच्च न्यायलय ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में साल 2007 में हुए दंगे मामले में नोटिस जारी किया है।
सर्वोच्च न्यायलय ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करके उस वक्त योगी द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण मामले में चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। न्यायलय ने यह नोटिस हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिया है जिसमें योगी पर मुकदमा रद्द कर दिया गया था। वहीं गोरखपुर में साल 2007 में हुए दंगे मामले में योगी आदित्यनाथ की मुसीबत बढ़ सकती है।
गौरतलब है 2007 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को शांतिभंग और हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में एक युवक की मौत के बाद जुलूस निकाला था। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके हिंदू संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने जनसंपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और एक रेल बोगी और बसें फूंक दी थीं। साथ ही पुलिस को आजमगढ़ और कुशीनगर में भी लाठीचार्ज करना पड़ा था।
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