नई दिल्ली, 14 अगस्त, (वीएनआई) दिल्ली उच्च न्यायलय में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता ऑस्कर फर्नांडीज ने याचिका दायर करके यंग इंडिया-नैशनल हेरल्ड लेनदेन आकलन को आयकर विभाग द्वारा फिर से खोलने को चुनौती दी है।
यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और फर्नांडीज द्वारा अलग-अलग दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। इन्हें जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस ए के चावला की पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दायर इसी तरह की याचिका को भी इसी पीठ के सामने आज सुनवाई के लिए रखा गया है। अदालत ने आठ अगस्त को राहुल की याचिका को उस समय 14 अगस्त सुनवाई के लिए रख दिया था जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत द्वारा किसी तरह का अंतरिम आदेश जारी करने का विरोध किया था।
गौरतलब है राहुल के वकीलों द्वारा अदालत की कार्यवाही के प्रकाशन या रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के मौखिक अनुरोध को भी हाई कोर्ट बेंच ने खारिज कर दिया था। वहीं कर विभाग के अनुसार, राहुल गांधी के वर्ष 2011-12 के कर आकलन को फिर से खोलने का फैसला किया गया क्योंकि उन्होंने उसमें यह जानकारी नहीं दी कि वह 2010 से कंपनी 'यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक थे। विभाग के अनुसार, राहुल की यंग इंडिया में जितनी शेयर हिस्सेदारी है उसके मुताबिक उनकी आय 154 करोड़ रुपये होती है न कि 68 लाख रुपये जैसा कि पहले आकलन किया गया।
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