नई दिल्ली, 08 मई, (वीएनआई) लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ हेट स्पीच मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के फैसले में दखल नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति है तो इस मामले में दूसरी याचिका दायर की जा सकती है। इसपर याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से देखने और गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है। चुनाव आयोग ने शिकायतों का निपटारा कर दिया है तो इससे मामला खत्म नहीं होता है। वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने शिकायतों के निपटारे के मामले में कारण की जानकारी नहीं दी। गौरतलब है कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट आयोग को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दायर शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दे।
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