नई दिल्ली, 28 अगस्त, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव सीताराम येचुरी के जम्मू कश्मीर दौरे की सशर्त इजाजत दी है।
शीर्ष अदालत की ओर से येचुरी को आदेश दिया गया है कि यह दौरा राजनीतिक कारण से नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इजाजत केवल मित्र के तौर पर पार्टी नेता युसुफ तारीगामी से मुलाकात के लिए दी जा रही है। गौरतलब है कि सीपीएम सदस्य तारीगामी को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द करने के दौरान विभिन्न विपक्षी नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस व अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई की गई।
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