नई दिल्ली, 31 दिसंबर, (वीएनआई) 1984 सिख दंगे मामले में दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार आज कड़कड़डूमा कोर्ट या तिहाड़ जेल में सरेंडर कर सकते हैं।
गौरतलब है दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को 1984 सिख दंगे में दोषी करार दिया है जिसके बाद अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को मामले में क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। सज्जन कुमार दिल्ली के कैंटोनमेंट इलाके में सिख दंगे के दौरान परिवार के पांच सदस्यो की हत्या मामले में आरोपी थे, लेकिन कोर्ट ने 2013 में उन्हें इस मामले में रिहा कर दिया था।
वहीं सिख दंगे में याचिकाकर्ता एचएस फुल्का ने दंगा पीड़ितो से अपील की है कि वह आज कोर्ट नहीं जाए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुमकिन है कि सज्जन कुमार कोर्ट के बाहर तनाव पैदा कर सकते हैं ताकि वह कोर्ट में सरेंडर नहीं करने का बहाना पा सके, लिहाजा पीड़ितो को कोर्ट नहीं जाना चाहिए।
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