रायपुर, 17 अप्रैल, (वीएनआई) चारा घोटाले में मामले में रांची की जेल में सजा काट रहे रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें आज जमानत दे दी है।
झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लागू की है, जिसके अनुसार लालू यादव बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा ना ही अपना पता और संपरख सूत्र बदलेंगे। वहीं एक लाख रुपये का बेल बांड देना होगा और जुर्माने में दस लाख रुपये भरने होंगे। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने दुमका कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए अपनी जमानत याचिका दायर की थी।
गौरतलब है दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकाले गए थे। इस मामले में लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी।