नई दिल्ली, 29 दिसंबर, (वीएनआई) केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद तीन तलाक की प्रथा पर रोक के लिए लाए गए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 को 31 दिसंबर को राज्यसभा में पेश करेंगे।
गौरतलब है बीते 27 दिसंबर को तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। वहीं यह बिल 31 दिसंबर को राज्यसभा से भी पास हो गया तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति से इजाजत के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। लोकसभा में विपक्ष के भारी एतराज के बावजूद ट्रिपल तलाक विधेयक बहुमत के साथ पारित हो गया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 पेश किया। सदन में विधेयक के पक्ष में 245 और विरोध में 11 वोट पड़े।
वहीं लोकसभा में कांग्रेस, एआईएडीएमके समेत कई विपक्षी दलों ने तीन तलाक बिल के खिलाफ सदन से वॉकआउट किया। जिसके बाद सरकार को इस बिल को पास कराने में कोई परेशानी नहीं हुई। विपक्ष की मांग थी कि बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसमें कुछ बदवाल किए जाएं।
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