चंडीगढ़, 10 नवंबर, (वीएनआई) दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदूषण के चरम स्तर के बीच पंजाब में दिवाली के दिन पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे की छूट दी गई है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत दीपावली पर रात 8:00 से 10:00 तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। वहीं गुरुपर्व के दिन भी दो घंटे की छूट मिलेगी। 30 नवंबर को गुरुपर्व है। इस दिन सुबह 4 से 5 और शाम में 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इसके अलावा क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोग 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ सकते हैं।
एक जानकारी के अनुसार पंजाब के 22 जिलों में से 21 में आतिशबाजी होगी। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के मुताबिक मंडी गोबिंदगढ़ में आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। हालांकि अगर 14 तक यहां प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा तो आतिशबाजी की छूट दी जा सकती है।
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