नई दिल्ली, 01 जून, (वीएनआई) देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चार चरण समाप्त होने के बाद पंजाब सरकार ने आज अनलॉक-1 के लिए गाइडलाइन को जारी कर दिया है।
पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना अनिवार्य है। बार्बर शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर को अब खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की अलग से एसओपी है, जिसका इन लोगों को पालन करना होगा।
वहीँ गाइडलाइन में आगे कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की ही तरह लागू रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए रात्रि कर्फ्यू लगेगा, जिसमे किसी को भी दुकानें खोलने और बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सरकार ने सभी शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थलों, होटल और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए एसओपी जारी करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल सहित तमाम संबंधित जगहों पर अब भी पाबंदी जारी रहेगी। साथ ही शादी में 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।
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