नई दिल्ली, 24 अप्रैल, (वीएनआई) लोकसभा चुनाव में भोपाल से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
एनआईए अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान कोर्ट के पास किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोकने का अधिकार नहीं है। यह चुनाव अधिकारियों का काम है। हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। इस मामले में चुनाव आयोग ही कोई फैसला ले सकता है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाता है। गौरतलब है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मालेगांव बम धमाकों की आरोपी होने और स्वास्थ्य आधार पर जमानत होने के चलते याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि ठाकुर को चुनाव लड़ने से रोका जाए।
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