नई दिल्ली, 03 नवंबर, (वीएनआई) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वोच्च न्यायलय में सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ एक याचिका दाखिल की है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के केन्द्र के फैसले को अवैध और सीबीआई एक्ट का उल्लंघन करार दिया है। गौरतलब है मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आज खड़गे ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इस आदेश को निरस्त करने की मांग की। खड़गे ने अपनी याचिका में कहा कि अधिनियम के मुताबिक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति या उसे हटाने के बारे में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश की तीन सदस्यीय समिति को ही अधिकार है। साथ उन्होंने यह भी कहा कि सीवीसी के पास सीबीआई निदेशक के खिलाफ कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि खड़गे सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य भी हैं।
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