प्रयागराज, 16 सितम्बर, (वीएनआई) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज तगड़ा झटका देते हुए ओबीसी की 17 जातियों को अनूसूचित जाति में शामिल किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी।
जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस राजीव मिश्र की डिविजन बेंच ने सामाजिक कार्यकर्ता गोरख प्रसाद द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 जून को प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश पर रोक लगाते हुए योगी सरकार को नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने के निर्देश भी दिए हैं।
बैंच ने आगे कहा कि योगी सरकार का फैसला पूरी तरह से गलत है। राज्य सरकार ऐसे मामलों में फैसला नहीं ले सकती है क्योंकि एससी-एसटी जातियों में बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को ही है। गौरतलब है कि 24 जून, 2019 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक शासनादेश जारी करते हुए निषाद, मल्लाह और राजभर समेत 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का फैसला किया था।
No comments found. Be a first comment here!