नई दिल्ली, 25 मई, (वीएनआई) राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में सबूतों से कथित छेड़छाड़ पर विजलेंस रिपोर्ट साझा करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया था।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जज ने कहा कि हत्या के मामले की गहन जांच के लिए जनहित याचिका दायर करने उनको कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष की यह दलील सही है कि पुलिस अपने स्तर पर जांच कर चुकी है। साथ ही अभियोजन के वकील पूरे मामले पर उचित तरीके से अपना पक्ष रख रहे हैं। ऐसे में इस मामले में तीसरे पक्ष की सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
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