नई दिल्ली, 17 दिसंबर, (वीएनआई) दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 1984 सिख दंगे से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर 2018 को सरेंडर करना है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा,1947 की गर्मियों में बंटवारे के वक्त कई लोगों की हत्या की गई थी। 37 साल बाद दिल्ली में ऐसी ही घटना घटी। आरोपी राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर सुनवाई से बच निकले।' जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए सज्जन कुमार को दंगा भड़काने का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इस केस में सीबीआई, पीड़ितों और दोषियों की तरफ से दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 1984 सिख दंगा मामले में नेता सज्जन कुमार को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। सज्जन कुमार के अलावा बाकी और आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था जिसमें पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल के साथ दो लोग शामिल थे।
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