नई दिल्ली, 23 अगस्त, (वीएनआई) आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 26 अगस्त तक टाल दिया है।
अदालत ने आज चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई के लिए चार दिन बाद की तारीख दी है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब आरोपी कस्टडी में हैं तो अंतरिम जमानत की किसी तरह बात ही नहीं होती है। वहीं पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि 19 महीने तक अग्रिम जमानत की याचिका को लटकाया गया, फिर खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आए तो कहा गया कि सीनियर कोर्ट के पास जाओ, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिर तुरंत नोटिस लाकर गिरफ्तारी कर ली गई। जिस तरह से चिदंबरम को न्याय में देरी हुई ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
गौरतलब है दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। वहीं पी चिदंबरम इस समय सीबीआई की रिमांड पर हैं। गुरुवार को विशेष अदालत ने चिदंबरम की 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड मंजूर की है।
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