नई दिल्ली, 2 फरवरी (वीएनआई)| एयरसेल-मैक्सिस मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन सहित सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोप-पत्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की पूर्ववर्ती सरकार में संचार मंत्री रह चुके मारन पर मलेशिया के व्यापारी टी. ए. आनंद कृष्णन को दूरसंचार कंपनी एयरसेल को खरीदने और कंपनी के मालिक शिवशंकरन को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर मजबूर करने का आरोप लगाया था। मारन के अलावा मामले में मारन के भाई और कारोबारी कलानिधि मारन, चेन्नई की कंपनी सन डाइरेक्ट टीवी, कृष्णन, उनके सहयोगी ऑगस्टस राल्फ मार्शल तथा मलेशिया की दो कंपनियों- मैक्सिस कम्युनिकेशंस बरहैड और एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स - को भी आरोपी बनाया गया था।