सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईओवर को टोल-मुक्त करने का सुनाया फैसला

By VNI India | Posted on 20th Dec 2024 | देश
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 20 दिसंबर, (वीएनआई) दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले सबसे चर्चित डीएनडी फ्लाईवे को आज सुप्रीम कोर्ट ने टोल-मुक्त रखने का फैसला सुनाया है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। 

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड द्वारा 2016 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने एनटीबीसीएल और नोएडा प्राधिकरण के बीच टोल संग्रह अनुबंध को अनुचित और मनमाना करार दिया। कोर्ट ने कहा कि एनटीबीसीएल को टोल संग्रह का अधिकार सौंपने का नोएडा प्राधिकरण का निर्णय अनुचित संवर्धन का उदाहरण है, क्योंकि कंपनी को इस क्षेत्र में पूर्व अनुभव नहीं था। कोर्ट ने आगे कहा कि नोएडा प्राधिकरण ने एनटीबीसीएल को टोल वसूलने की अनुमति देकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जिससे जनता को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ा।



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