नई दिल्ली 16 दिसंबर (वीएनआई ) दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन नही होगा। दिल्ली और NCR में 31 मार्च तक के लिए यह आदेश लागू है। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा।
इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स भी दोगुना कर दिया गया है। ग्रीन टैक्स अब 1400 और 2600 रुपये कर दिया है, जो पहले 700 और 1300 रुपये था।
गौरतलब है कि कल थी सुप्रीम कोर्ट ने उन कार विक्रेताओं को फटकार लगाई, जिन्होंने 2015 के डीज़ल कारों के स्टॉक को बेचने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा था कि यहां लोगों की जान पर बनी है और आप को कार बेचने की पड़ी है।चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा- अमीर लोग SUV और लग्जरी गाड़ियों से एनवायरन्मेंट को पॉल्यूट नहीं कर सकते