नई दिल्ली 15 जून ( जे सुनील,वीएनआई) उच्चतम न्यायालय ने आज एक अहम फैसले मे अनियमितता के आरोपो से घिरी अखिल भारतीय प्रे मेडिकल प्रवेश परीक्षा- एआईपीएमटी रद्द किये जाने कआदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द करने का आदेश सुनाते हुए सीबीएसई को निर्देश दिया कि चार हफ्तों में परीक्षा दोबारा कराई जाए।
तीन मई को एआईपीएमटी की परीक्षा हुई थी और इसमें करीब साढ़े 6.3 लाख छात्रों ने परीक्षा लिया था। विवाद तब हुआ जब रोहतक में पुलिस ने कुछ लोगों को य्त्तर पुस्तिका के साथ गिरफ्तार किया। इस परीक्षा के परिणामोके आधार पर 6.3 लाख छात्रो मे से 4400 को ही सरकारी मेडिकल कॉलेजो मे दखिला मिल पायेगा.
इसके बाद कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय की खंड पीठ ने अपने व्यवस्था मे कहा कि\" परीक्षा शक के घेरे मे थी, ऐसे मामले मे समझौते की कोई गुंजायश नही है
छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को घोषित होने वाले परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी थी।वी एन आई