नई दिल्ली, 19 मार्च, (वीएनआई) मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार और भाजपा के बीच जारी सियासी संग्राम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार से जारी सुनवाई आज भी जारी है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर सत्र नहीं चल रहा है और सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि विश्वास मत कराने के लिए वह स्पीकर को निर्देश दे। कोर्ट ने आगे कहा, विधानसभा के सदस्यों को विचार की आजादी नहीं, वे व्हिप से संचालित होते हैं। अदालत ने कहा कि नियमों के मुताबिक एक लाइन का इस्तीफा होना चाहिए। वहीँ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा हम नहीं देना चाहते हैं, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द हो। कोर्ट फ्लोर टेस्ट का आदेश देता है, इसका मकसद यही है कि जरूर कदम उठाए जाएं।
गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 विधायकों के पद से इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ सरकार संकट में फंस गई है।
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