नई दिल्ली, 29 अगस्त, (वीएनआई) जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट जारी सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जम्मू और कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने को लेकर अपना रोडमैप बताए।
सुप्रीम कोर्ट में इस समय पांच सदस्यीय संविधान पीठ जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने और जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र की मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ दर्ज कई सारी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस संविधान पीठ की अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सर्वोच्च अदालत को बताया गया कि प्रदेश को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, वह स्थायी नहीं है और कुछ ही समय के लिए है।
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थायी नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य बनाया जाएगा, जब चीजें सामान्य हो जाएंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर समय-सीमा और रोडमैप पर अपना स्टैंड स्पष्ट करे। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 'लोकतंत्र की बहाली महत्वपूर्ण है।
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