नई दिल्ली, 27 अगस्त, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर आज अहम फैसला देते हुए 2004 में सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक पीठ के फैसले से अपनी असहमति जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य आरक्षण देने के लिए एससी और एसटी समुदाय में भी अलग कैटेगरी बना सकते हैं, इसपर पुनर्विचार की जरूरत है। कोर्ट आगे ने कहा कि ईवी चेन्नैया पर पुनर्विचार की जरूरत है, लिहाजा इसे 7 जजों की बड़ी संवैधानिक पीठ के पास विचार के लिए भेजे जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एससी व एसटी के भीतर क्रीमी लेयर की अवधारणा पर फिर से विचार करने के लिए कहा है, साथ ही कोर्ट ने राज्यों को ऐसे लोगों को आरक्षण दिए जाने की वकालत की है जोकि एससी व एसटी कैटेगरी में होने के बावजूद आरक्षण का लाभ नहीं हासिल कर पा रहे हैं।