सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम 'भारत' करने की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

By Shobhna Jain | Posted on 3rd Jun 2020 | देश
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नई दिल्ली, 03 जून, (वीएनआई) लम्बे समय से चली आ रही चर्चाओं के बीच देश का नाम 'इंडिया' से 'भारत' करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वीकृत करने से इंकार कर दिया है। 

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसे लेकर कोई आदेश पास नहीं कर सकता है। सीजेआई एसए बोबडे ने संविधान के आर्टिकल-1 का जिक्र करते हुए कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। भारत को संविधान में भारत कहा जाता है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने माना कि ऐसे नाम परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए न्यायालय कोई निर्देश पारित नहीं कर सकता है। वहीँ अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिका की प्रतिलिपि संबंधित मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व के रूप में भेजने का निर्देश दिया है, जो उचित रूप से इसका प्रतिनिधित्व तय करेंगे। गौरतलब है इससे पहले इस मामले पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन फिर इसे आज यानी बुधवार के लिए टाल दिया गया था।


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