नई दिल्ली, 13 नवंबर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट 2017 के केस को सात जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साफ किया कि विभिन्न ट्रिब्यूनल में नियुक्ति फाइनेंस एक्ट के तहत बनाये गए नए नियमों से नहीं होगी। कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 184 को बरकरार रखा है, वहीं इसके तहत बनाये नियमों को रद्द कर सरकार को फिर से नियमों को बनाने को कहा है। गौरतलब है फाइनेंस एक्ट 2017 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि संसद में फाइनेंस एक्ट 2017 को एक मनी बिल की तरह पारित किया गया।
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