नई दिल्ली, 13 नवंबर, (वीएनआई) दिल्ली में ऑड-ईवन नियम लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट में वकील संजीव कुमार ने ऑड ईवन नियम के अनुसार गाड़ियों के संचालन को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जन हित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने इस नियम के तहत वाहनों का अवैध वर्गीकरण किया है। संजीव कुमार ने याचिका में कहा था कि दिल्ली सरकार ने इस नियम के तहत वाहनों का अवैध वर्गीकरण किया है।
गौरतलब है कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन नियम लागू किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण की गंभीर होती समस्या को देखते हुए इसकी समय सीमा बढ़ा सकती है।
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