नई दिल्ली, 18 सितम्बर, (वीएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने कार्ति को 20 से 30 सितंबर तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है। कार्ति ने अपनी बेटी के एडमिशन का हवाला देते हुए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में भी कार्ति को अंतरिम राहत देने के मामले पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम को अंतरिम राहत दिए जाने का विरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत की तारीख 8 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था।
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